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*कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दो अनावेदकों को जिला बदर एवं एक अनावेदक से बंधपत्र भरने के जारी किए आदेश।*

शेख़ आसिफ खंडवा

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दो अनावेदकों को जिला बदर एवं एक अनावेदक से बंधपत्र भरने के जारी किए आदेश।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर दो अनावेदकों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा एक अन्य अनावेदक से बंधपत्र भरवाने का आदेश जारी किया।

जारी आदेश अनुसार अनावेदक आकाश पिता हीरालाल ठाकुर निवासी भगतसिंह चौक, वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति का होकर अश्लील गालियां देकर मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने, जुआ खेलना, खिलाना एवं जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की अव्हेलना करना, नगर में साम्प्रदायिकता फैलाकर दो पक्षों की लड़ाई कराना एवं शांति प्रशांति को भंग करने संबंधित अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार अनावेदक वसीम उर्फ गोदडी पिता अब्दुल रहमान पटेल निवासी इमलीपुरा वर्ष 2004 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति का होकर मारपीट करने, लडाई झगडा करने, गम्भीर चोटें पहुँचाने, प्राणघातक हमला कर जान से मारने की धमकी देने, जिला दण्डाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कराना तथा शांति प्रशांति को भंग करने संबंधित अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार ये दो अनावेदक एक वर्ष की अवधि के लिए खण्डवा जिले के साथ-साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतुल, हरदा एवं इंदौर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक अशोक पिता स्व. मदनलाल पालीवाल निवासी पडावा के आपराधिक पृष्ठभूमि के पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक लाख रूपये का बंधपत्र भरवाकर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार अनावेदक को शर्तों का पालन करने संबंधी बंधपत्र भरना होगा। आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 6 महीने तक अनावेदक को प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार को संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी।

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